भारत के संविधान के तहत, उत्तर प्रदेश एक गवर्नर और एक द्विसदनीय विधायिका है. निचले सदन विधान सभा और राज्यसभा, विधान परिषद, राज्य भी लखनऊ में अपनी बेंच के साथ इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है कहा जाता है. यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उसे या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है के रूप में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है. राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और India.He का नागरिक हो गया है / वह उम्र के नहीं करना चाहिए कम से कम 35 साल.
पंचायत राज, उत्तर प्रदेश
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